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25 साल पुराने केस में सपा MLA बरी,ताहिर खान के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, वन विभाग के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

अफ्तार अहमद फर्स्ट एडिटर न्यूज़ सुल्तानपुर

सुल्तानपुर जिले के इसौली से सपा विधायक और पूर्व सांसद ताहिर खान को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने 25 वर्ष पुराने वन विभाग के मुकदमे में उन्हें साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।यह मामला वर्ष 1999 का है। यह उस समय के वन विभाग की कार्रवाई से जुड़ा था। वर्षों से अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में शनिवार को विशेष न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहा। इसके चलते आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ताहिर खान के अधिवक्ताओं ने कहा कि यह फैसला न्याय और सच्चाई की जीत है।इस फैसले के बाद ताहिर खान के समर्थकों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। राजनैतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शनिवार की शाम 6 बजे विधायक ताहिर खान ने फैसले के बाद कहा, “मैं न्यायपालिका का आभारी हूं। मुझे शुरू से न्याय पर भरोसा था। यह फैसला मेरे राजनीतिक जीवन में एक नया विश्वास लेकर आया है।”

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