फर्स्ट एडिटर सुल्तानपुर
अफ्तार अहमद
भूमि क्रय में धोखाधड़ी के एक मामले में जेल भेजे गए ताज बस सर्विस के मालिक ताज मोहम्मद को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी पुलिस रिमांड को निरस्त कर दिया है, जिससे उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ताज मोहम्मद पर आरोप था कि उन्होंने भूमि खरीद के दौरान जालसाजी करते हुए दस्तावेजों में हेरफेर की थी। इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रिमांड की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के इस निर्णय से ताज मोहम्मद को बड़ी राहत मिली है और अब उनके जेल से रिहा होने की संभावना प्रबल हो गई है। उनके अधिवक्ता सुखदेव सिंह ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि जल्द ही जमानत की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें रिहा करा लिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ताज मोहम्मद जिले के एक प्रमुख व्यवसायी माने जाते हैं और ताज बस सर्विस एक प्रतिष्ठित परिवहन सेवा मानी जाती है।