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पेशकार निलंबित, भूमि फर्जीवाड़े में FIR दर्ज,लम्भुआ तहसील में तहसीलदार के पेशकार पर DM की कार्रवाई

अफ्तार अहमद फर्स्ट एडिटर न्यूज़ सुल्तानपुर

 

सुलतानपुर में लम्भुआ तहसील के अंतर्गत भूमि के श्रेणी परिवर्तन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार के पेशकार को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। एसडीएम के आदेश पर उनके रीडर ने आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर और पेशकार के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

यह कार्रवाई एसडीएम लम्भुआ की रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें पेशकार शरद कुमार की संलिप्तता पाई गई। पेशकार ने कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से फर्जीवाड़ा करते हुए अपने गांव बभनगवां की बंजर और नवीन परती भूमि के दो भूखंडों की श्रेणी बदलने के लिए एसडीएम की अदालत में वाद दायर किया था। इस मुकदमे में तहसीलदार और उनके परिजन वादी थे।

मुकदमा दायर करने के बाद पत्रावली गायब कर दी गई थी। उस समय फाइल न मिलने और किसी पक्ष के उपस्थित न होने के कारण वाद को निस्तारित कर दिया गया था। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की।

जांच में पता चला कि गंगा प्रसाद बनाम ग्राम पंचायत से संबंधित राजस्व संहिता 2006 की धारा 144/30 का एक आदेश कूटरचित तरीके से 10 जून 2023 को आईडी पासवर्ड में छेड़खानी करके अपलोड किया गया था। यह आदेश उस वाद संख्या पर अपलोड किया गया, जबकि मूल रूप से यह वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

मोहम्मद खालिद ने गंगाप्रसाद आदि बनाम ग्राम पंचायत आदि की एक अन्य पत्रावली (वाद संख्या T-201904680303001) का भी उल्लेख किया, जिसमें तत्कालीन रीडर सौरभ रावत ने 16 जुलाई 2024 को फाइल न मिलने के कारण वाद को त्रुटिवश अंकित होने का उल्लेख कर निस्तारित कर दिया था।

वाद संख्या T-202104680303460 के वादीगणों में से एक शरद कुमार सिंह (एमजे) ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने सहयोगी कंप्यूटर ऑपरेटर ध्रुव कुमार मिश्रा के साथ मिलकर कंप्यूटर के आईडी पासवर्ड में छेड़खानी की और गलत आदेश अपलोड कराया।

इस कूटरचित आदेश के माध्यम से शरद सिंह ने 10 जून 2023 की तारीख अंकित कराकर राजस्व अभिलेखों में धोखाधड़ी की। उन्होंने ग्राम बभनगवां की गाटा संख्या 190 (बंजर) और गाटा संख्या 190ख (नवीन परती) भूमि को अपने और परिवार के सदस्यों- गंगाप्रसाद, अमित कुमार सिंह, मनभावती (पत्नी शिवराम सिंह) और राजेंद्र प्रसाद सिंह (पुत्र रामविलास सिंह) के नाम अंकित कराकर लाभ प्राप्त किया।

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