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मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी, साक्ष्य के अभाव में सुल्तानपुर की अदालत ने सुनाया फैसला

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अफ्तार अहमद फर्स्ट एडिटर न्यूज़ सुल्तानपुर

 

अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली बड़ी राहत; कड़ी सुरक्षा के बीच पेश हुए राहुल गांधी, समर्थकों में खुशी की लहर

 

 

 

सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें दोषमुक्त करार दिया। फैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जताई।

मामले के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी की टिप्पणी से आहत होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर को पूरी हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में दलील दी थी कि कथित बयान किसी को अपमानित करने के इरादे से नहीं दिया गया था और उसे तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया। वहीं, परिवादी पक्ष ने बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी।

सोमवार को फैसले के मद्देनजर अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। राहुल गांधी की पेशी के दौरान समर्थकों की भीड़ जुटी रही। अदालत के निर्णय के बाद समर्थकों ने राहत और खुशी जाहिर की।

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